पूर्व सांसद पप्पू यादव ने किया आत्मसमर्पण, कोर्ट ने दी जमानत

Thursday, Jun 30, 2022-11:34 AM (IST)

पटनाः प्रतिबंधित क्षेत्र में जुलूस निकालने और मार्ग अवरुद्ध करने के आरोपों के एक मामले में आज पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदिदेव की अदालत में आत्मसमर्पण सह जमानत याचिका दाखिल कर पप्पू यादव की ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी और कहा गया था कि इस मामले के आरोप की धाराएं जमानतए हैं और जमानत के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। इस पर प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने पप्पू यादव को दस हजार के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के एक जमानतदार का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

आरोप के अनुसार, 29 जनवरी 2020 को विभिन्न राजनीतिक पाटिर्यों के सैकड़ों लोगों ने एनआरसी और सीएए के विरोध में पटना के डाकबंगला चौराहे पर जुलूस की शक्ल में इकट्ठा होकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया एवं आवागमन ठप कर दिया था जिसमें पप्पू यादव के अलावा अन्य नेता भी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले की प्राथमिकी कोतवाली थाना कांड संख्या 83/ 2020 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 147,148 ,149,188 ,341 ,342 ,323,504 और 506 के तहत दर्ज की थीद्य मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने पप्पू यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।


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Ramanjot

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