Darbhanga News: पति की दरिंदगी! पत्नी को तेल डालकर जला दिया जिंदा; अब 4 साल बाद कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा

Saturday, Nov 01, 2025-11:12 AM (IST)

Darbhanga News: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में दस वर्षों के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।      

जानें क्या था पूरा मामला
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने शुक्रवार को दहेज के लिए पत्नी की जलाकर हत्या कर देने के जुर्म में सदर थाना क्षेत्र के अन्धरी गांव के सिंटू साह को दस वर्षों के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक झा ने बताया कि 11 नवंबर 2021 की अहले सुबह उषा देवी के पति, देवर और ससुर ने उसके साथ मारपीट कर किरासन तेल छिड़़क कर उसे जलाकर मार दिया था। मृतका के पिता बहेड़ा थाना क्षेत्र के तरौनी गांव निवासी रामकिशुन साह के आवेदन पर सदर थाना में कांड संख्या 488/21 दर्ज की गई।

झा ने बताया कि अदालत में इसका विचारण सत्रवाद सं. 290/22 के तहत प्रारंभ हुआ। दहेज के लिए निर्मम हत्या को लेकर अदालत ने दोषी को भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) में दस वर्ष का कारावास और 498 (ए) में दो वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना पड़ेगा। दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने वाला पति काराधीन है। 


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Content Editor

Swati Sharma

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