दरभंगाः हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, 10-10 हजार रुपए जुर्माना

10/30/2021 10:58:29 AM

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में शुक्रवार को पिता-पुत्र को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद जिले के बहेड़ा थानाक्षेत्र के कटवासा निवासी 75 वर्षीय सियाराम यादव की हत्या मामले में गांव के ही रामचंद्र यादव और उसके पुत्र महेंद्र यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह निर्णय सत्र वाद संख्या 172 /2015 में बहेड़ा थाना प्राथमिकी संख्या 427 /2013 के दो अभियुक्तों के विरुद्ध सत्र वाद विचारण और सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात सुनाई गई है। भारतीय दण्ड विधान संहिता की धारा 302 में दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान किया गया है।

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे सहायक लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने मामले के संबंध में बताया कि 17 अक्टूबर 2013 को महज पच्चीस हजार रुपए रंगदारी की रकम नहीं देने पर अपना खेत देखने गए सियाराम यादव को कुछ लोगों ने टेंगारी, लाठी-डंडा से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया। इलाज के क्रम में 21 अक्टूबर 2013 की रात सियाराम यादव की मौत हो गई। इस सिलसिले में 22 अक्टूबर 2013 को मृतक के पुत्र प्रेम यादव के बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें दो के विरुद्ध सत्रवाद का विचारण प्रारंभ किया गया। वहीं, एक नाबालिग का मामला किशोर न्याय वार्ड भेज दिया गया।


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Ramanjot

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