Siwan News: अवमानना के मामले में न्यायालय ने सिविल सर्जन को जारी किया शो-कॉज नोटिस
Tuesday, Aug 22, 2023-05:57 PM (IST)

सीवान: बिहार के सीवान जिले की एक अदालत ने न्यायालय आदेश की बार-बार अवहेलना करने के मामले में सिविल सर्जन (सिवान) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी प्रमोद कुमार पांडे ने जिले के बसंतपुर थाना बाजार स्थित बिना निबंधन के संचालित मां अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक दीपक राज के विरुद्ध एक शिकायत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीवान के न्यायालय में दर्ज कराई थी।
इस मामले के आरोपी दीपक राज ने पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए क्रिम. मिस. संख्या- 36620/2023 दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई के पश्चात पटना हाईकोर्ट ने मामले को निचली अदालत में भेज दिया। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) आलोक कुमार चतुर्वेदी ने सात अगस्त 2023 को सिविल सर्जन को आदेश दिया कि वह अल्ट्रा साउंड मशीन की जब्ती के बारे में अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। न्यायालय के इस आदेश के बाद भी सिविल सर्जन ना तो रिपोर्ट भेजे और ना ही कोर्ट में उपस्थित हुए।
अदालत ने फिर दुबारा 11 अगस्त 23 को रिमाइंडर भेजकर 19 अगस्त 2023 तक स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिया। लेकिन दो-दो बार समन जारी होने के बाद भी सिविल सर्जन की ओर से कोई जवाब नहीं आया जिसके बाद आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने अदालत की अवमानना की कार्रवाई लिए सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर 23 अगस्त 2023 को न्यायालय में सशरीर पेश होने का आदेश दिया।