पटना में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, नगर निगम की टीम रखेगी दुकानों पर नजर
7/1/2022 1:07:13 PM

पटनाः बिहार के पटना जिले में आज यानि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने जा रहा है। जिले में 19 तरह के सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। पटना नगर निगम की टीम दुकानों एवं विभिन्न जगहों पर इसकी जांच करेगी। अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी द्वारा भी औचक निरीक्षण कर इसकी जांच की जाएगी।
इन चीजों पर लगेगा प्रतिबंध
जिन चीजों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माेकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर आदि शामिल हैं। पटना नगर निगम ने प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े, कॉटन एवं जूट की थैलियों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।
वहीं एक जुलाई से प्रतिबंध लगने के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर आम लोगों पर 500 से दो हजार और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। साथ ही ऐसे लोगों पर 20 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या पांच वर्ष तक की जेल या दोनों की सजा दी जा सकती है।
बता दें कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अगस्त 2021 में ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। साथ ही इस उद्योग से जुड़े लोगों को अपना स्टॉक खत्म करने के लिए करीब एक वर्ष का समय दिया था।
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