Bihar Election 2025:बिहार विधानसभा चुनाव: ECI सख्त, ‘साइलेंस पीरियड’ का उल्लंघन पड़ेगा महंगा, एग्जिट पोल पर भी रोक
Monday, Oct 27, 2025-05:11 AM (IST)
पटना: Bihar Election 2025 के मद्देनज़र Election Commission of India (ECI) ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि साइलेंस पीरियड (Silence Period) के दौरान किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार, जनमत संग्रह, चर्चा या Exit Poll का प्रसारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति या मीडिया प्लेटफॉर्म इस अवधि में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 लागू
ECI के अनुसार, Representation of the People Act, 1951 की Section 126(1)(b) के तहत, मतदान से पहले निर्धारित 48 घंटे के साइलेंस पीरियड में किसी भी तरह की election-related content — चाहे वह टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो — दिखाना या प्रकाशित करना गंभीर अपराध माना जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
एग्जिट पोल और चुनावी डिबेट पर रहेगा रोक
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि TV Channels, Radio Networks और Digital Media को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी तरह की Election Debate, Exit Poll, या Public Opinion Show का प्रसारण न करें। अगर किसी चैनल ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। आयोग ने यह भी चेताया है कि news anchors और panelists भी सावधानी बरतें ताकि किसी तरह का चुनावी प्रभाव न बने।
कब रहेगा साइलेंस पीरियड?
ECI ने बताया कि पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर 2025 को होगी। इसके अनुसार —
पहले चरण के लिए साइलेंस पीरियड 4 नवंबर की शाम 6 बजे से और दूसरे चरण के लिए साइलेंस पीरियड 9 नवंबर की शाम 6 बजे से
शुरू होगा और मतदान खत्म होने तक जारी रहेगा।
एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसार पर 48 घंटे का बैन
आयोग ने Section 126A के तहत यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी एग्जिट पोल के आयोजन या परिणामों के प्रकाशन पर रोक रहेगी। 6 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक, किसी भी माध्यम — Print, TV, या Social Media — पर एग्जिट पोल दिखाना गैरकानूनी होगा।

