बिहार में Teachers के लिए जारी हुए सख्त फरमान, कहा- अगर नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा तो रुक जाएगा वेतन
Friday, Dec 26, 2025-10:16 AM (IST)
Bihar Teachers News: बिहार में शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों को अपनी चल-अचल संपत्ति और दायित्वों (कर्ज आदि) का पूरा विवरण देना होगा। वहीं इस आदेश ने शिक्षकों में हलचल मचा दी है।
यह नियम सभी कोटि के शिक्षकों के लिए जरुरी है। इसमें प्रधानाध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के साथ-साथ बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। साथ ही विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके जनवरी महीने के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी।
बता दें कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार, राज्य के समूह 'क', 'ख' और 'ग' के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हर साल 31 दिसंबर की स्थिति के आधार पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता। अब शिक्षक भी इसी श्रेणी में आते हैं, इसीलिए उन पर भी यह नियम लागू होगा।

