नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 25000 रुपए का अर्थदंड
Wednesday, Apr 12, 2023-10:36 AM (IST)

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शादी की नियत से युवती का अपहरण कर नाजायज रूप से शादी कर महीनों तक बलात्कार करने के दोषी एक युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
नाबालिग लड़की के साथ किया था बलात्कार
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) विजय कुमार पराजीत ने बताया कि 10 मार्च 2017 को कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र में अभियुक्त शंभू मुखिया द्वारा एक नाबालिग लड़की को शादी की नियत से अपहरण कर लिया एवं नाजायज रूप से शादी कर कई महीनों तक उस के साथ बलात्कार करता रहा। इसके बाद कुशेश्वरस्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पीड़िता ने बरामदगी के बाद बताया कि उसे शंभू मुखिया सूरत ले गया और उसके साथ नाजायज रूप से शादी कर बलात्कार किया। मेडिकल जांच में बच्ची 12 सप्ताह की गर्भवती पाई गई।
दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
पराजीत ने बताया कि शंकर ने शंभू मुखिया को छह पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000 रुपए का अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, भारतीय दंड विधान की धारा 376 (2) एन में भी 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10000 रुपए का अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं चुकाने की स्थिति में 3 माह अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पीड़िता को 4 लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है।