भ्रष्टाचार मामलाः दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक समेत 3 को कठोर कारावास की सजा, 16 लाख रुपए का जुर्माना

Wednesday, Sep 20, 2023-10:34 AM (IST)

पटना: बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में मंगलवार को दूरसंचार विभाग के एक पूर्व महाप्रबंधक समेत 3 लोगों को पांच-पांच वर्षों के कठोर कारावास के साथ 16 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।        

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद दूरसंचार विभाग, दक्षिण बिहार के तत्कालीन महाप्रबंधक बी. बी. राय, जिला टेलीकॉम इंजीनियर रमापति चखैयार एवं ठेकेदार परवेज अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने दोनों सरकारी कर्मियों को छह-छह लाख रुपए का जुर्माना किया है, जबकि ठेकेदार के खिलाफ 16 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।        

विशेष लोक अभियोजक बालमुकुंद अग्रवाल ने बताया की दोनों सरकारी कर्मियों ने अपने सरकारी पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर एवं सरकारी नियमों का उल्लंघन कर टेलीफोन उपकरणों की मरम्मत की ठेकेदारी उच्च दर पर ठेकेदार परवेज अहमद फर्म नालंदा टेलीकॉम को दी थी। दोषियों के कारण टेलीकॉम विभाग को 15 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति हुई थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News

static