बिहार में प्रवासी मजदूरों की मौत पर अब परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए, सरकार ने बढ़ाई अनुग्रह राशि

Tuesday, Aug 08, 2023-05:06 PM (IST)

पटना: बिहार कैबिनेट ने राज्य या देश के बाहर प्राकृतिक रूप से या किसी हादसे के कारण मरने वाले प्रवासी मजदूरों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब ऐसे लोगों के परिवार को दो लाख रुपए मिलेंगे। 

पहले 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का था प्रावधान  
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय मंगलवार को किया गया। यह प्रस्ताव राज्य श्रम संसाधन विभाग ने कैबिनेट के समक्ष रखा था। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, ‘‘प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में (घटना के 180 दिनों के भीतर देश या विदेश के अन्य हिस्सों में) राज्य सरकार ने मरने वाले प्रदेश के मजदूरों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि इसे आखिरी बार 2008 में संशोधित किया गया था और अब ऐसे पीड़ित मजदूरों के परिवारों को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले मृतक के परिवार के सदस्यों को केवल एक लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान था।'' 

स्थाई विकलांगता के मामले में मिलेंगे एक लाख रुपए
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसी दुर्घटना के कारण स्थाई विकलांगता के मामले में पीड़ित को अब पूर्व प्रावधान के अनुसार 75000 रुपए के बजाय एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। इसी तरह आंशिक तौर पर विकलांगता की स्थिति में उन्हें अब 75000 रुपएकी अनुग्रह राशि मिलेगी। पहले आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37500 रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान था। कैबिनेट ने राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण और विकास के लिए 409 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। अधिकारी ने कहा कि इससे निवेशक भी आकर्षित होंगे और राज्य में रोजगार का सृजन होगा। 


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Ramanjot

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