नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक नियमावली 2023 में किया संशोधन, अब टीचर बनने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं

Tuesday, Jun 27, 2023-01:37 PM (IST)

Nitish Cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद् की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 25  एजेंडों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी। इस दौरान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण,अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त संशोधन नियामवली 2023 की स्वीकृति दी गई। अब देश के किसी भी हिस्से के युवा शिक्षक पद के लिए आवेदन दे सकेंगे। बिहारी स्थाई निवासी की अर्हता खत्म कर दी गई है। 

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बैठक में बिहार राज्यान्तर्गत वृहद खनिज के 09 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम-131 (घा) (ड) के आलोक में नामांकन के आधार पर 'ट्रांजेक्शन एडवाइजर के रूप में "SBI कैपिटल मार्केट्स लिग से एवं ऑक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में "मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को क्रमश: ₹157,50,000 + ₹ 45,00,000+ लागू कर अर्थात्कुल ₹2.02.50,000 (दो करोड़ दो लाख पचास हजार रुपये) + लागू कर पर सेवा लिए जाने की स्वीकृति दी गई। 

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इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण हेतु माह अप्रैल 2023 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए लागू केन्द्र- प्रायोजित योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक के माध्यम से आधुनिकीकरण एवं सुधार की योजना (Scheme for Modernization and Reforms through Technology in Public Distribution System, SMART-PDS), की राज्य में लागू करने हेतु केन्द्र सरकार के साथ एमओयू (MoU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई। 

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बैठक में गंडक-अकाली नाला (छाडी)-गडकी-माही-गंगा नदी जोड़ योजना (प्राक्कलित राशि रू. 6989.79 लाख) (उनहत्तर करोड़ नवासी लाख उन्नासी हजार) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति की दी गई। इसके अलावा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु 72.32 करोड़ (बहत्तर करोड बत्तीस लाख रुपये मात्र की लागत से परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की मंजूरी दी गई है। 
 


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Content Writer

Ramanjot

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