एक साल पुराने मर्डर मामले में आया कोर्ट का फैसला, विक्षिप्त की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास
Thursday, Sep 18, 2025-12:49 PM (IST)

दुमका: झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने विक्षिप्त की हत्या से संबंधित एक साल पुराने मामले में त्वरित सुनवाई कर दोषसिद्ध एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दुमका के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत में बुधवार को सत्र वाद संख्या 29/2025( रानेश्वर थाना कांड संख्या 36/2024) में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध आरोपी गौतम भंडारी नाम के एक आरोपी को भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस) 103 (1) के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गयी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह महीने तक अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक धनंजय दास ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से मामले की त्वरित सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किये गये और प्रति परीक्षण कराया गया। अपर लोक अभियोजक से मिली जानकारी के मुताबिक चौकीदार मानिक मिर्धा के लिखित आवेदन पर रानेश्वर थाना में नामजद आरोपी गौतम भंडारी के विरुद्ध बीएनएस की उक्त धारा के तहत कांड संख्या 36/ 2024 दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी में दोषी आरोपी पर 4 अक्टूबर 2024 को सुबह करीब 8 बजे आसनबनी बाजार में लाठी- डंडा से पीटकर एक 35 वर्षीय एक विक्षिप्त की हत्या करने का आरोप लगाया गया है।