PMLA कोर्ट से आलमगीर आलम को झटका, धनशोधन मामले में आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज

Wednesday, Dec 04, 2024-11:41 AM (IST)

रांची: झारखंड में रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने धनशोधन के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की उन्हें आरोपमुक्त करने का आग्रह करने वाली याचिका को बीते मंगलवार को खारिज कर दिया। एक वकील ने यह जानकारी दी।

अदालत ने दोनों पक्षों - प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आलम के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया था। आलम (74) ने 25 नवंबर को अपनी याचिका के साथ अदालत का रुख किया था और दावा किया था कि वह ‘निर्दोष' हैं। आलम को यहां एजेंसी के कार्यालय में दो दिनों की पूछताछ के बाद 15 मई को गिरफ्तार किया गया था।

बता दें कि धनशोधन की जांच राज्य ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं और रिश्वतखोरी से संबंधित है। पूर्व मंत्री ईडी की जांच के दायरे में तब आए जब उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल (52) और लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम (42) को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने छह मई को उनसे जुड़े एक आवास पर छापेमारी के दौरान 32 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की थी। 


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Khushi

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