झारखंड हाईकोर्ट से MBA डिग्री विवाद मामले में निशिकांत दुबे को मिली राहत, FIR रद्द करने का आदेश

3/30/2022 3:21:14 PM

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे को बुधवार को बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय ने सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए डिग्री को चुनौती देने के बाद दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। दुबे की एमबीए की डिग्री को फर्जी बताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने दुबे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी भारत निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया था। इसके साथ ही इस मामले के सूचक की बहस भी अदालत में पूरी कर ली गई थी।

गौरतलब है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ देवघर में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। इसके बाद निशिकांत दुबे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब उच्च न्यायालय के इस आदेश से सांसद को बड़ी राहत मिली है।


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Content Writer

Diksha kanojia

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