दुमका: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में विधायक प्रदीप यादव बरी

5/12/2022 2:44:02 PM

दुमकाः सांसद और विधायक संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए गठित दुमका की एक अदालत ने बुधवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित आठ साल पुराने मामले में झारखंड में गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह सांसद एवं विधायक मामले की अदालत के न्यायिक अधिकारी जितेंद्र राम की अदालत ने पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 307/2014, भारतीय दंड संहिता की धारा 188,143,504,506 और जनप्रतिनिधि अधिनियम (आर पी एक्ट) की धारा 126 के तहत आदर्श आचार संहिता उलंघन से संबंधित दर्ज मामले में आरोपी पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को साक्ष्य के अभाव में बुधवार को रिहा करने का फैसला सुनाया। मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशवुद्दीन अली और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पारस कुमार सिन्हा ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया।

सहायक लोक अभियोजक ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी गोड्डा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार महतो की शिकायत पर पोड़ैयाहाट थाना में उक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में प्रदीप यादव वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) पोड़ैयाहाट से प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। प्राथमिकी में चुनाव में आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर धारा 144 लागू रहने के बावजूद 19 दिसंबर 2014 को झाविमो प्रत्याशी प्रदीप यादव अपने दो तीन सौ समर्थकों के साथ संध्या 5 से 7 बजे तक रैली निकाल कर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ गाली गलौज व अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।


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Content Writer

Diksha kanojia

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