JMM, कांग्रेस ने खनिज ‘रॉयल्टी'' पर SC के फैसले का किया स्वागत, कहा- इससे झारखंड जैसे राज्यों को मिलेगा प्रोत्साहन

Friday, Jul 26, 2024-08:36 AM (IST)

 

रांचीः सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है कि खनिजों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि इस फैसले से खनिज संपदा समृद्ध झारखंड जैसे राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खनिजों पर देय ‘रॉयल्टी' कर नहीं है।

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह झारखंड को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाएगा।'' उन्होंने दावा किया कि राज्य से उत्खनन कर निकाले गए खनिजों से झारखंड छोड़कर पूरा देश लाभान्वित हुआ। पांडे ने कहा, ‘‘अनियंत्रित खनन के कारण यहां लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। लेकिन बदले में लोगों को नगण्य लाभ मिलता है।'' उन्होंने कहा कि केंद्र को अब राज्य की 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग पर गंभीरता से ‘विचार' करना चाहिए, जो केंद्र सरकार की खनन कंपनियों पर राज्य का बकाया है।

फैसले को ‘ऐतिहासिक' करार देते हुए कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 35 साल पुराने फैसले को गलत करार देकर राज्य को उसके अधिकार लौटा दिए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘अब झारखंड को खनिजों के मामले में पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘खनिजों पर कर लगाने का अधिकार झारखंड के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा, क्योंकि राज्य की खनिज संपदा ने हमेशा देश की अर्थव्यवस्था के विकास और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।''


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Nitika

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