हेमंत सरकार का फैसला, कुआं, तालाब, नाले में डूबने से मृत्यु होने पर परिवार को दी जाएगी अनुग्रह राशि
3/19/2023 5:12:48 PM

रांची: अब झारखंड में कुआं, तालाब या नाला आदि में भी डूबने से मृत्यु होने पर परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा क्योंकि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद हेमंत सरकार ने इस संबंध में नियम में संशोधन करते हुए संकल्प जारी कर दिया है।
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राज्य सरकार द्वारा राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं में 'पानी में डूबने' की घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने से केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2022 द्वारा जारी मापदंड की संशोधित सूची के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
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कुआं, तालाब या नाले में डूबने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उपायुक्त द्वारा घटना की प्रशासनिक जांच कराई जाएगी और मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राथमिकी व प्रशासनिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
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