HC ने खारिज की PLFI नक्सली पवन कुमार यादव की जमानत याचिका

Thursday, Sep 10, 2020-12:14 PM (IST)

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के नक्सली पवन कुमार यादव को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एचसी मिश्र और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंड पीठ ने नक्सली पवन कुमारा यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। पवन के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामला दर्ज किया है और वह अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। यादव पर नक्सली वारदात में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने उसे लातेहार से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हथियार बरामद किए थे बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई।

एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच पूरी कर पवन के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। इसी पीठ ने नक्सली सुधाकरण के भाई बुरेदी नारायण की जमानत याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की है। बुरेदी नारायण को 30 अगस्त 2017 को आधा किलो सोना और 25 लाख रुपए नकदी बरामद होने के बाद रांची से गिरफ्तार किया गया था।
 


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Diksha kanojia

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