झारखंड में चीनी मांझा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध, पकड़े जाने पर 5 साल की सजा...भुगतना पड़ेगा लाखों का जुर्माना
Monday, May 22, 2023-03:51 PM (IST)

Ranchi: झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक अहम फैसला किया है। बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर राज्य में मांझे वाले धागों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यहां तक कि उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
चाइनीज मांझा है जानलेवा
दरअसल, पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल चाइनीज मांझे और तेज धारदार सिंथेटिक धागों से लोगों की जान जा रही है। ये धागे पशु-पक्षियों और आदमी के लिए कई बार जानलेवा साबित हुए हैं, जिसके चलते इसे बैन कर दिया गया है। झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य किसी सिंथेटिक सामग्री से निर्मित पतंग उड़ाने वाला धागा बहुत खतरनाक है। इसमें चीनी मांजा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि पतंग उड़ाने वाले किसी भी तरह के तेज धारदार धागे, जिनमें धारदार धातु, शीशे के घटक या अन्य किसी भी धातु का लेप धागा बनाने के लिए किया जाता है, ऐसे धागों की झारखंड में बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। सिर्फ सूती धागे ही प्रयोग में लाए जाएंगे।
इस पर कांच के पाउडर का किया जाता है लेप
जेएसपीसीबी के पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारी दिनेश प्रसाद सिंह ने बताया कि नायलॉन धागा मजबूत बनाने के लिए इस पर कांच के पाउडर का लेप किया जाता है। चाइनीज मांझा बनाने में पांच तरह के केमिकल और कई तरह की धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम आक्साइड और लेड का भी उपयोग होता है। सभी चीजें मिलाकर एक ऐसा तेज धार वाला चाइनीज मांझा बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे कोई नहीं काट सकता। बाजारों में इसकी बिक्री भी बहुत अधिक होती है। यह मानसून में भी खराब नहीं होता है। मेटल युक्त इस मांझे से करेंट लगने का भी खतरा होता है। वहीं, चीनी मांझा और प्रतिबंधित धागा बेचने वालों पर छापेमारी भी की जाएगी।
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