Jharkhand News... 12 साल पुराने मामले में 2 लोगों को 15-15 साल की जेल, ये है आरोप
Sunday, Dec 22, 2024-01:06 PM (IST)
रांची: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक अदालत ने 2012 के भाकपा (माओवादी) हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में 2 व्यक्तियों को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
एनआईए द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, पटना जिले के प्रफुल्ल मालाकार को अलग-अलग कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है तथा अदालत ने गया जिले के अनिल कुमार यादव के खिलाफ भी अलग-अलग सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-एए)/35 के तहत अधिकतम 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला झारखंड के हजारीबाग से जुड़ा है जहां पुलिस ने अगस्त 2012 में चौपारण के पास सिलोदर जंगल से मालाकार को गिरफ्तार किया था।
बयान में कहा गया है कि पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) की हथियार और गोला-बारूद आपूर्ति इकाई के सदस्य मालाकार से एक अमेरिका निर्मित एम-16 राइफल, 14 जिंदा राउंड, दो मोबाइल फोन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट जब्त किया। आगे की जांच में भाकपा (माओवादी) के जोनल कमांडर यादव को गिरफ्तार किया गया। वह मालाकार से हथियार खरीदने या लेने आया था। बयान में कहा गया कि पुलिस ने यादव के कब्जे से नौ लाख रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, एक 9 एमएम पिस्तौल और दो कारतूस जब्त किए।