नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 20 साल के कारावास की सजा, 50 हजार रुपए का जुर्माना

1/24/2023 10:54:19 AM

पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह भी पढ़ेंः-  Road Accident: सडक दुर्घटना में मोतिहारी के नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर


दोषी को दी गई 20 साल के कारावास की सजा 
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के धनरूआ थाना क्षेत्र स्थित कोसूत गांव निवासी संटू कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार देने के बाद 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

यह भी पढ़ेंः- जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं राजकीय जयंती समारोह में भाग लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश


कोचिंग में शिक्षण कार्य करता था दोषी
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2021 में धनरूआ थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था। जिस कोचिंग में पीड़िता पढ़ती थी उसी कोचिंग में दोषी शिक्षण कार्य करता था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News

Recommended News

static