JDU विधायक पप्पू पांडेय को बड़ी राहत, कोर्ट ने 7 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Tuesday, Apr 28, 2026-04:27 PM (IST)

Bihar News: बिहार के कुचायकोट विधान सभा के जनता दल यूनाइटेड (JDU) विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय तथा उनके सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर अदालत ने मंगलवार को सात मई तक रोक लगा दी है। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने आज दोनों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई की तिथि सात मई तक रोक लगा दी है। अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रस्तुत केस डायरी का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर अदालत ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी कर दिया। इससे विधायक और उनके सीए को अंतरिम राहत मिल गई है। 

7 मई को होगी अगली सुनवाई
बताया जाता है कि भू-माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में अदालत ने पहले दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया था। सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पैरवी की, जबकि सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया।अब इस मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी, जिसमें केस डायरी के अध्ययन के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Related News

static