लालू-राबड़ी को 20 साल बाद खाली करना पड़ेगा 10 सर्कुलर रोड आवास, तेजस्वी यादव बने वजह; एक गलती और छीन गया आशियाना

Wednesday, Nov 26, 2025-02:05 PM (IST)

Rabri Devi Bungalow Row: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी (Rabri Devi ) देवी को भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार को नया सरकारी आवास आवंटित किया। विभाग के आदेश के अनुसार, राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास संख्या-39 में किया गया है। यह आवास उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे के तहत दिया गया है, जबकि अभी तक 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का आवास उनके नाम से आवंटित था। वहीं, अब सवाल उठ रहा है कि जब राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो भी उनको अपना सरकारी आवास क्यों खाली करना पड़ रहा है। दरअसल, तेजस्वी यादव की ओर से 2017 में दायर एक केस इसके पीछे की वजह बना है।

जानें क्या है पूरा मामला?
मामला 2017 का है, जब तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने उपमुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आवास न छोड़ने पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में याचिका दायर की थी। वहीं,  2019 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तेजस्वी यादव की याचिका खारिज करते हुए उनको आवास खाली कराने का आदेश दिया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला-सुविधाएं देने के नियम को भी रद्द कर दिया। उसी केस में हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, उसके आधार पर अब राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा। बता दें कि राबड़ी देवी वर्ष 2005 से 10 सर्कुलर रोड वाले पूर्व मुख्यमंत्री कोटे के बंगले में रह रही थीं, लेकिन अब उन्हें इसे खाली करना होगा। नियम के अनुसार उनका बंगला बदल दिया गया है। हार्डिंग रोड स्थित नया आवास वीआईपी जोन में है और नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित सुरक्षा और सुविधाओं के अनुरूप है।

इधर, बिहार सरकार द्वारा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित किए जाने पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य और बेटे तेजप्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि राबड़ी देवी को 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास के बजाय वैकल्पिक रूप से 39, हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया है।
 


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Content Editor

Swati Sharma

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