फुलवारी शरीफ कांड: जेल में अभियुक्त को 8 दिन की पुलिस रिमांड, NIA कोर्ट ने दिया आदेश
Tuesday, Sep 16, 2025-11:19 AM (IST)

Phulwari Sharif Case: बिहार की राजधानी पटना में स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद एक अभियुक्त से हिरासती पूछताछ के लिए उसे आठ दिनों के पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने का आदेश दिया।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने जेल में बंद अभियुक्त महबूब आलम उर्फ महबूब आलम नदवी से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने 16 सितंबर 2025 से 23 सितंबर 2025 तक के लिए उपरोक्त अभियुक्त से हिरासती पूछताछ के लिए उसे सौंपने का आदेश काराधीक्षक को दिया है। एनआईए ने बिहार के कटिहार जिले के निवासी इस अभियुक्त को किशनगंज जिले से गिरफ्तार करने के बाद इसी रविवार को जेल भेजा था।
गौरतलब है कि धार्मिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने के प्रयास के आरोपों में पटना में एक मुकदमा फुलवारी शरीफ थाना कांड संख्या 827/ 2022 के रूप में दर्ज किया गया था। मामले में आतंकवादी गतिविधियों का पता चलने पर एनआईए ने इस मामले में अपनी प्राथमिकी आर सी 31/ 2022 रूप में दर्ज कर जांच की थी । इस मामले में 17 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई जारी है। साथ ही मामले में पूरक अनुसंधान भी जारी है।