पटना HC का निर्देश- कोरोना काल में हड़ताल पर नहीं जाएंगे स्वास्थ्यकर्मी

8/25/2020 3:36:35 PM

पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने सोमवार को डॉक्टरों के 27 अगस्त से हड़ताल पर जाने की नोटिस से संबंधित मामला संज्ञान दिलाए जाने पर स्वास्थ्य कर्मियों को अभी हड़ताल पर नहीं जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह वक्त स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने का नहीं है। जो कर्मी हड़ताल पर हैं वे शीघ्र काम पर लौट आएं और जो हड़ताल पर जाने वाले हैं वे ऐसा न करें।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस आदेश के बाद भी यदि कोई स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर जाते हैं तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। बता दें कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों के 27 अगस्त से हड़ताल पर जाने की नोटिस को खंडपीठ के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया।


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Ramanjot

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