कोरोनाः पटना HC ने केंद्र व राज्य को दिए कई निर्देश, संक्रमण से बचाव के उपायों की मांगी रिपोर्ट

Tuesday, Apr 20, 2021-09:26 PM (IST)

पटनाः बिहार में कोरोना के मामलों में प्रतिदिन बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को सख्य निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संक्रमण से बचाव के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट मांगी। वहीं मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन, दवा एवं बेड की कमी के चलते अगर किसी कोरोना मरीज की मौत होती है तो इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि पटना सहित राज्य के तमाम डेडिकेटेड कोविड सेंटरों और कोविड केयर सेंटरों में अभी तक ऑक्सीजन की कमी पूरी हुई कि नहीं? अस्पतालों में बेडों की कमी के चलते मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को बिहटा स्थिति ईएसआई अस्पताल को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। इसी तरह राज्य सरकार को राजेंद्र नगर स्थित नेत्र अस्पताल एवं कंकड़बाग के मेदांता को कोविड सेंटर में तब्दील कर जल्द से जल्द इलाज शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं कोर्ट ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव को निर्देश दिया कि वह पटना एम्स के निदेशक के साथ एनएमसीएच का निरीक्षण करें और हालात से कोर्ट को अवगत करवाएं। इसके साथ ही राज्य के सभी डेडिकेटेड कोपोना अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट के महानिबंधक को निर्देश दिया गया कि वह कोर्ट के इस फैसले से मानवाधिकार आयोग को तुरंत अवगत करवाएं।
 


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Nitika

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