5 लाख रुपए की मांग को लेकर बहू को केरोसिन तेल छिड़क जलाया, नवविवाहिता की हत्या के प्रयास में पति, सास एवं ससुर को सजा
Friday, Jun 13, 2025-10:23 AM (IST)

Darbhanga News: बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने नवविवाहिता के हत्या के प्रयास के आरोप में गुरुवार को पति, सास एवं ससुर को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने दहेज के लिए एक नव विवाहिता को केरोसिन छिड़क कर हत्या का प्रयास करने के मामले में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली गांव निवासी पति मोनू कुमार यादव को सात वर्षों का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
वहीं, ससुर राम सोगारथ यादव और सास अनीता देवी को 5-5 वर्षों का कारावास एवं 7500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि पीड़िता अनुपम कुमारी को दिए जाने का निर्णय सुनाई है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि 16 जनवरी 2021 की सुबह बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकूली गांव में महज एक वर्ष पूर्व ब्याही गई अनुपम कुमारी को पति, सास एवं ससूर ने पांच लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर अपनी बहू को केरोसिन तेल छिड़क जला दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे विवाहिता के पिता उसे जले अवस्था में उठाकर बर्न हॉस्पिटल, पंडासराय में इलाज कराया।
इसकी प्राथमिकी जख्मी पीड़िता के पिता मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो पश्चिमी गॉव निवासी बचनदेव यादव ने 20 जनवरी 2021 को बहादुरपुर थाना में कांड सं. 45/21 दर्ज कराया था। अदालत ने गुरुवार को अभियुक्तों की सजा अवधि के निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और बचाव पक्ष का वहश सुनने के बाद पति मोनू कुमार यादव को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 307 में सात वर्षों का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड, 498 (अ) में छह माह का कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा चार में छह माह के कारावास की सजा और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।