बोधगया विस्फोट के नौवें आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 38 हजार रुपए जुर्माना

2/12/2022 10:26:37 AM

पटनाः बिहार के बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर में बम बरामदगी के मामले में अपना अपराध कबूल करने वाले एक विदेशी नागरिक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 10 वर्षों के कठोर कारावास के साथ कुल 38 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने अभियुक्त जहीदुल इस्लाम उर्फ कैसर के कबूलनामे पर 09 फरवरी 2022 को सुनवाई करने तथा आरोपी का बयान दर्ज करने के बाद उसे भारतीय दंड विधान की धारा 121 ,122, 123, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 16, 18, 18बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 तथा विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 के आरोपों के तहत दोषी पाया था। अदालत ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान दोषी ने अदालत में कहा कि उसे अपने किए पर पश्चाताप है एवं भविष्य में वह ऐसी गलती नहीं दुहराएगा। अभियुक्त ने सजा पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को कुल 10 महीने की कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।


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Ramanjot

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