नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 को आजीवन कारावास तो एक को 20 साल की सजा

12/21/2022 1:54:27 PM

बक्सरः बिहार के बक्सर व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को पास्को कोर्ट ने 3 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए मामले में चौकीदार पुत्र समेत 2 दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। वहीं एक अन्य दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के ससस्त्र सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सजा के साथ 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित बड़की सारीम पुर बक्सर कोईलवर तटबंध बांध पर 30 नवंबर 2021 कि शाम को चौकीदार पुत्र नेपाली यादव ,बबलू यादव एवं भोला यादव ने 12 वर्षीय नाबालिक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता को पहले भोला यादव ने बुलाया था, उससे बात कर ही रहा था कि, इसी दौरान नेपाली यादव, बबलू यादव ने नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने अहिरौली बांध के पास अर्ध निर्मित मकान में ले जाकर दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध किया। पुलिस की चार्जशीट के बाद पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 13 गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया।

वहीं नेपाली यादव चौकीदार विनोद यादव का पुत्र है। न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने 2 अभियुक्तों नेपाली यादव बबलू यादव को आजीवन कारावास और साथ साथ 20-20 हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं तीसरे अभियुक्त भोला यादव को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा अदालत ने बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश पारित किया है।
     


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Recommended News

Related News

static