CM ने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा

9/22/2022 4:57:14 PM

 

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा की।

PunjabKesari

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की प्रक्रिया एवं प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाता है ताकि पारदर्शिता के साथ तेज गति से ससमय कार्य पूर्ण हो सके। उन्होंने दाखिल खारिज वादों का निष्पादन, ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं, परिमार्जन, राजस्व मानचित्रों का डिजिटाइजेशन, राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण सहित विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की भी अद्यतन जानकारी दी।

PunjabKesari

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। 80 प्रतिशत से ज्यादा क्राइम भूमि विवाद के कारण होते हैं। जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के पूर्ण हो भूमि विवाद को लेकर होनेवाले झगड़े कम से कम होंगे। भूमि से संबंधित समस्याओं से समाज में और शांति स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य में तेजी लाएं और नवम्बर 2024 तक इसे पूर्ण करें। विभाग में आवश्यकतानुसार खाली पदों को भरा जाए ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित न हो। जिलों के प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारी इस कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें। जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें ताकि पारदर्शी ढंग से कार्य हो सके और लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके।

PunjabKesari

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें और जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई करें। जमीन से जुड़े मूल दस्तावेजों को अंचल कार्यालय एवं जिला में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भूमि संबंधित लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामले पैतृक संपत्ति के बंटवारे से भी संबंधित है। इसे कम करने के लिए पारिवारिक बंटवारा के निबंधन शुल्क/स्टांप ड्यूटी को मात्र 100 रुपए कर दिया गया है, इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग कराएं।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Nitika

Recommended News

Related News

static