बेतिया में नगर वासियों को देना होगा वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क, सभी निकायों को निर्देश जारी, यहां देखिए रेट लिस्ट

4/28/2022 1:07:46 PM

बेतियाः बिहार के बेतिया जिले में नगर वासियों को अब वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क देना होगा। इस संबंध में नगर विकास व आवास विभाग ने निकायों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही रेट की सूची भी जारी कर दी गई है।

नगर विकास व आवास विभाग द्वारा जारी रेट की सूची इस प्रकार है-

उपभोक्ता की श्रेणी नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत
मलिन व गरीबी रेखा 00 00 00
आवासीय घर 30 रुपए 25 रुपए  20 रुपए
खानपान, मिठाई दुकान 100 रुपए 75 रुपए 50 रुपए
फूटपाथी दुकानदार 00 00 00
धर्मशाला, होस्टल 500 रुपए 250 रुपए 150 रुपए
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस 500 रुपए 250 रुपए 150 रुपए
व्यवसायिक कार्यालय 500 रुपए 250 रुपए 150 रुपए
सितारा या समतूल्य होटल 5000 रुपए 5000 रुपए 5000 रुपए
बैंक व बीमा 500 रुपए 250 रुपए 150 रुपए
सरकारी कार्यालय 500 रुपए 250 रुपए 150 रुपए
कोचिंग कम्पलेक्स 500 रुपए 250 रुपए 150 रुपए
लेबोटरिज 250 रुपए 150 रुपए 100 रुपए
शैक्षणिक संस्थान 500 रुपए 250 रुपए 150 रुपए
डिस्पेंसरी 250 रुपए 150 रुपए 100 रुपए
क्लीनिक 250 रुपए 150 रुपए 100 रुपए


दरअसल, बिहार नगरपालिका अधीनियम 2007 में धारा 127 व 128 ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर-घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क व दंड निर्धारण करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के आलोक में सभी नगरपालिका क्षेत्रों में शुल्क का निर्धारण किया जाता है।

 


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Ramanjot

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