बेतिया में नगर वासियों को देना होगा वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क, सभी निकायों को निर्देश जारी, यहां देखिए रेट लिस्ट
Thursday, Apr 28, 2022-01:07 PM (IST)

बेतियाः बिहार के बेतिया जिले में नगर वासियों को अब वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क देना होगा। इस संबंध में नगर विकास व आवास विभाग ने निकायों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही रेट की सूची भी जारी कर दी गई है।
नगर विकास व आवास विभाग द्वारा जारी रेट की सूची इस प्रकार है-
उपभोक्ता की श्रेणी | नगर निगम | नगर परिषद | नगर पंचायत |
मलिन व गरीबी रेखा | 00 | 00 | 00 |
आवासीय घर | 30 रुपए | 25 रुपए | 20 रुपए |
खानपान, मिठाई दुकान | 100 रुपए | 75 रुपए | 50 रुपए |
फूटपाथी दुकानदार | 00 | 00 | 00 |
धर्मशाला, होस्टल | 500 रुपए | 250 रुपए | 150 रुपए |
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस | 500 रुपए | 250 रुपए | 150 रुपए |
व्यवसायिक कार्यालय | 500 रुपए | 250 रुपए | 150 रुपए |
सितारा या समतूल्य होटल | 5000 रुपए | 5000 रुपए | 5000 रुपए |
बैंक व बीमा | 500 रुपए | 250 रुपए | 150 रुपए |
सरकारी कार्यालय | 500 रुपए | 250 रुपए | 150 रुपए |
कोचिंग कम्पलेक्स | 500 रुपए | 250 रुपए | 150 रुपए |
लेबोटरिज | 250 रुपए | 150 रुपए | 100 रुपए |
शैक्षणिक संस्थान | 500 रुपए | 250 रुपए | 150 रुपए |
डिस्पेंसरी | 250 रुपए | 150 रुपए | 100 रुपए |
क्लीनिक | 250 रुपए | 150 रुपए | 100 रुपए |
दरअसल, बिहार नगरपालिका अधीनियम 2007 में धारा 127 व 128 ठोस अवशिष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्र में घर-घर प्रभार संग्रह के लिए शुल्क व दंड निर्धारण करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के आलोक में सभी नगरपालिका क्षेत्रों में शुल्क का निर्धारण किया जाता है।