BH नंबर प्लेट वालों की बढ़ी मुश्किलें: ट्रांसफर सुविधा के साथ अब भारी टैक्स का झटका
Thursday, Nov 13, 2025-05:50 AM (IST)
BH Series Number Plate Rules 2025: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारत सीरीज (BH Series) नंबर प्लेट की शुरुआत उन वाहन मालिकों के लिए की थी, जिनकी नौकरी बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है। पहले इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को केवल दो साल का रोड टैक्स जमा करना पड़ता था।
अब BH नंबर प्लेट के लिए 14 साल का टैक्स अनिवार्य
लेकिन अब नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग ने पाया कि दो साल के टैक्स सिस्टम से राजस्व को नुकसान हो रहा था। इसीलिए अब वाहन मालिकों को पूरे 14 साल का रोड टैक्स एकमुश्त जमा करना होगा। नया आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
पुराने वाहन मालिकों पर भी सख्ती, नोटिस जारी
मुजफ्फरपुर जिला परिवहन कार्यालय (DTO) ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने पहले BH नंबर केवल दो साल का टैक्स देकर लिया था, उन्हें अब शेष 12 साल का टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया है। DTO कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि सभी पुराने BH नंबर धारकों को नोटिस भेजा गया है। अगर वे तय समय तक टैक्स नहीं भरते हैं, तो ₹100 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में लगभग 1200 BH नंबर प्लेट धारक हैं, जिनमें से अधिकांश ने टैक्स जमा कर दिया है।
कौन लोग BH Series Number Plate के लिए योग्य हैं?
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि BH सीरीज नंबर केवल सरकारी कर्मचारियों, या उन निजी और अर्द्धसरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके कार्यालय कम से कम चार राज्यों में स्थित हों। आवेदक को अपनी कंपनी से प्रमाण पत्र देना होगा कि उनकी नौकरी ट्रांसफरेबल है।
कड़ी जांच के बाद ही जारी होगा BH नंबर
DTO ने बताया कि विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी गाइडलाइंस के पालन के बाद ही आवेदन स्वीकृत किया जाए। हर आवेदन की गहन जांच की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर यह सुविधा न ले सके।

