साक्ष्य के अभाव में अनंत सिंह, रीतलाल यादव और विजय कृष्ण बरी, 2015 में बेउर जेल में मिला था कई प्रतिबंधित सामान

Friday, Dec 22, 2023-01:47 PM (IST)

पटना: बिहार में पटना स्थित सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने जेल में प्रतिबंधित सामान पाए जाने के मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, पूर्व विधायक अनंत सिंह तथा विधायक रीतलाल यादव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। 

17 सितंबर 2015 का है मामला
विशेष अवर न्यायाधीश सारिका बहालिया ने मामले में सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों के खिलाफ दोषी करार देने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उन्हें बरी करने का अपना निर्णय सुनाया है। आरोप के अनुसार, 17 सितंबर 2015 को पटना के आदर्श केंद्रीय कारागार बेउर में की गई छापेमारी में आरोपितों के पास से प्रतिबंधित सामान जैसे मोबाइल, चार्जर, चाकू, सिगरेट और नकद रुपए बरामद हुए थे। 

इस मामले में बेउर थाने में कांड संख्या 188/2015 के रूप में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 414 तथा 34 एवं बंदी अधिनियम की धारा 52 के तहत मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 


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Ramanjot

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