जमीन अधिग्रहण मामला: टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को Supreme Court से झटका

Tuesday, Mar 02, 2021-01:41 PM (IST)

नई दिल्ली\उत्तराखंड: टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जमीन अधिग्रहण मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे टिहरी कॉर्पोरेशन को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

जानकारी मुताबिक आज सुनवाई के दौरान पनबिजली परियोजना के लिए किसान कि जमीन अधिग्रहित करने और उसे दूसरे स्थान पर रिहाइश देने के लिए मुआवजे कि राशि से विकास शुल्क काट लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। CJI ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जारी राशि में केवल वैधानिक कटौती की जा सकती है। राज्य सरकार यह नहीं कह सकती है कि उसकी अपनी नीति है और इस प्रकार मुआवजा कम होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा तय किया हो।


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Content Writer

Anil Kapoor

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