आरक्षण को 65% करने का मामलाः SC ने HC के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, अब सितंबर में सुनवाई

Monday, Jul 29, 2024-12:00 PM (IST)

 

नई दिल्ली/पटनाः सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्गों, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सितंबर में मामला सूचीबद्ध किया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में वृद्धि को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।


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Nitika

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