राहुल गांधी को मिली राहत, HC ने मानहानि मामले में जमानती वारंट पर 1 महीने के लिए लगाई रोक

3/20/2024 4:42:33 PM

Ranchi: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है।

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दरअसल, चाईबासा जिला स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया था। इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए वारंट को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया।

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क्या है मामला
यह मामला 2018 का है। राहुल गांधी पर आरोप है उन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा के नेता प्रताप कटियार द्वारा चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था। यह मामला रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू होने के बाद इस केस को यहां ट्रांसफर कर दिया गया।


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Content Editor

Khushi

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