PM Awas Yojana: इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, झारखंड सरकार ने उपायुक्तों को जारी किया ये निर्देश

Sunday, Feb 16, 2025-11:45 AM (IST)

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PM Awas Yojana) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PM Awas Yojana) के नए नियमों के तहत 10 प्रकार के लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, जिनके पास 50 हजार रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड होगा, उनको पीएम आवास नहीं मिलेगा। वहीं झारखंड में ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 50 हजार से ज्यादा है। बता दें कि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अगले पांच साल तक चलेगी और वित्तीय वर्ष 2029-30 में यह समाप्त हो जाएगी। इसी कड़ी में भारत सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों की 2018 में बनी सूची को अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। नये नियमों के अनुसार जिन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिलेगा वो कुछ इस प्रकार है:-  

 

  1. जिनके पास तीनपहिया या चारपहिया वाहन है
  2. जिनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी योजना का लाभुक है
  3. जिनका गैर कृषि कार्य का उद्यम निबंधित हो
  4. घर का कोई सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो
  5. इनकम टैक्स व प्रोफेशनल टैक्स देने वालों
  6. 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन वाले
  7. जिनके पास पांच एकड़ से अधिक असिंचित जमीन है

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झारखंड सरकार ने दिए निर्देश

झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि, पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लाभुकों का सर्वे कराया जाए। बता दें कि, झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है। पठारों राज्यों की सूची से बाहर होने के बाद अब यहां के लाभुकों को 1.20 लाख रुपये दिये जायेंगे। पीएम आवास योजना के तहत भारत सरकार ने पूरे देश में करीब दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है।


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Geeta

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