ED केस में हेमंत सोरेन को High Court से राहत बरकरार, 16 जनवरी तक पेश होने से मिली छूट
Tuesday, Dec 17, 2024-09:10 AM (IST)
रांची: प्रवर्तन निदेशालय के समन की अवहेलना मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट के जरिये खारिज किए जाने का मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई। अदालत ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से आगामी 16 जनवरी तक छूट बरकरार रखने का आदेश दिया।
बता दें कि मुख्यमंत्री सोरेन की याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को करेगा और तब तक के लिए उसने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की राहत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। अगली सुनवाई तक ईडी को काउंटर एफ़ीडेविट दायर करने का निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया है।
उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। हेमंत सोरेन ने इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई।