बिहार शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से लेनदेन पर लगी रोक हटाई, 9 मार्च को फिर बुलाई कुलपतियों की बैठक

3/7/2024 12:55:33 PM

पटना: बिहार सरकार ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के अपने हालिया आदेश पर रोक लगा दी है और विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों को नौ मार्च को शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में शामिल होने को कहा गया है। यह निर्देश ऐसे समय में जारी किया गया है जब शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच गतिरोध जारी है। 

9 मार्च को फिर बुलाई बैठक 
राज्य सरकार ने पहले एक विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगाने का आदेश दिया था और पिछले महीने शिक्षा विभाग की एक बैठक में कथित रूप से अनुपस्थित रहने के लिए कुलपतियों के वेतन को रोक दिया था। इससे पहले, बिहार राजभवन ने राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के खातों पर रोक लगाने संबंधी शिक्षा विभाग के आदेश को पलटते हुए बैंकों को यह रोक हटाने का निर्देश दिया था। उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक दीपक कुमार सिंह ने बुधवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से नौ मार्च को होने वाली विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होने का आग्रह किया। 

'बिना इजाजत शहर छोड़ना ने छोड़े कुलपति' 
उप निदेशक ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि विश्वविद्यालयों के खातों पर सात मार्च तक रोक नहीं लगाई जाएगी। राजभवन ने एक पत्र लिखकर कुलपतियों को राज्यपाल के कार्यालय से पूर्व अनुमति लिए बिना अपना शहर नहीं छोड़ने को कहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र के कारण शनिवार को निर्धारित बैठक में बाधा पैदा हो सकती है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथु ने बुधवार को सभी कुलपतियों को पत्र लिखकर कहा, ‘‘सक्षम प्राधिकारी (राज्यपाल कार्यालय) से अनुमति लिए बिना अपने विश्वविद्यालयों का मुख्यालय न छोड़ें।'' पत्र में कहा गया है, ‘‘निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।'' 

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Ramanjot