झारखंड में अब बाहर से आने वालों को पृथक-वास में नहीं रहना होगा

10/23/2020 4:20:18 PM

 

रांचीः झारखंड सरकार ने गुरुवार रात्रि को कोरोना से निपटने को बने नियमों में छूट के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत दूसरे राज्यों से झारखंड में आने पर 14 दिनों के पृथक-वास संबंधी प्रोटोकॉल को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। साथ ही राज्य सरकार ने नए नियमों के तहत जहां स्कूलों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल में बुलाने की अनुमति दे दी है। 

1 नवंबर से 200 लोगों तक के एकत्रित होने और कार्यक्रम करने, जिम और बार खोलने तथा बिहार चुनावों के तत्काल बाद आठ नवंबर से अंतरराज्यीय बस सेवा प्रारंभ करने की भी घोषणा की है। यद्यपि, अभी भी झारखंड में जुलूस, मेले, प्रदर्शनी, खेल प्रतियोगिताओं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल तथा मनोरंजन पार्कों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से गुरुवार रात्रि जारी नए दिशा-निर्देशों में इन छूटों की अनुमति दी गई है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के लिए पहले जारी शेष अन्य प्रतिबन्ध यथावत जारी रहेंगे। राज्य में एक नवंबर से कोविड-19 संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए जहां बार और जिम खोलने और 200 लोगों तक के सामाजिक कार्यक्रम करने की छूट दे दी गई है लेकिन सिनेमा हाल तथा इंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। यह भी साफ किया गया है कि सभी प्रकार की छूट निषिद्ध जोन से बाहर ही लागू रहेंगी।

निषिद्ध जोन में पहले की ही तरह सभी तरह के प्रतिबंध जारी रहेंगे। गुरुवार को जारी नए दिशा-निर्देशों में यह साफ किया गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अब 14 दिनों के लिए आवश्यक रूप से पृथक-वास में नहीं रहना होगा लेकिन उन्हें स्वयं 14 दिनों तक कोरोना के लक्षणों पर नजर रखनी होगी। इससे पूर्व बुधवार को रात्रि में जारी एक अन्य संशोधन में राज्य में दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के जाने पर लगे पूर्व के प्रतिबंध को हटाते हुए अब पंडालों में एक साथ 15 लोगों तक के शामिल होने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा, राज्य में लोगों को 6 फीट की दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने के नियमों सहित अन्य कोरोना निर्देशों का अनुपालन हर हाल में जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

Nitika