निलंबित IAS विनय चौबे को नहीं मिली राहत, एसीबी कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
Wednesday, Sep 17, 2025-02:58 PM (IST)

रांची: झारखंड में सेवायत भूमि घोटाले मामले में निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका हजारीबाग की भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।
विनय चौबे पर हजारीबाग के उपायुक्त रहते हुए सेवायत भूमि का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप है। बीते मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। विनय चौबे के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने दलील दी, जबकि एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने इसका कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने 12 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया।
यह मामला अगस्त 2025 में दर्ज हुआ था, जिसमें एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इससे पहले, विनय चौबे झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी रह चुके हैं, लेकिन उस केस में चार्जशीट देर से दाखिल होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई थी। अब सेवायत भूमि घोटाले में जमानत खारिज होने के कारण विनय चौबे को जेल में ही रहना होगा।