'होम आईसोलेशन' का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाईः मुख्य सचिव
7/18/2020 2:58:26 PM
रांचीः झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण उन्मूलन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अनिवार्य गृह पृथक-वास का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कही गई है।
राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि 20 जुलाई से राज्य में रेल, हवाई और सड़क मार्ग से आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से अपने निजी विवरण झारखंड सरकार की वेबसाइट JharkhandTravel.NIC.in पर पंजीकृत करना होगा। साथ ही राज्य में आने के बाद कम से कम 14 दिन तक गृह पृथकवास में रहना होगा। निर्देश में कहा गया है कि जो कोई भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि जो कोई भी इस अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी होगा उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिसूचना में सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों और वाणिज्यिक वाहनों के चालकों और उनके सहयोगियों, पायलट, नागरिक उड्डयन से जुड़े कर्मियों को छूट दी गई है