शहरी क्षेत्रों में गठित सभी वोटर अवेयरनेस फोरम को क्रियाशील रखने के निर्देश: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

3/19/2024 11:32:06 AM

 

रांचीः झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि वे आगामी 20 से 30 मार्च 2024 तक, खासकर शहरी क्षेत्रों में, विशेष अभियान चलाकर वोटर अवेयरनेस फ़ोरम के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग एवं नैतिक मतदान के प्रति जागरूक करने तथा उनकी चुनाव के प्रति उदासीनता के कारणों से अवगत होंगे।

के रवि कुमार ने कहा कि यदि मतदाता किसी खास असुविधावश अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हों तो वैसे कारणों का तत्काल निवारण करवाकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 135 बी के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी सरकारी/गैर सरकारी/व्यवसायिक संस्थानों के कर्मियों के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए हरेक संस्थान में मतदाता जागरूकता के लिए वोटर अवेयरनेस फोरम गठित करने का प्रावधान किया है। यदि किसी भी सरकारी/गैरसरकारी/निजी अथवा व्यवसायिक संस्थान में वोटर अवेयरनेस फोरम गठित कराकर उसे त्वरित क्रियाशील करवाएं। यदि पिछले चुनावों में किसी खास स्थान पर मतदान का प्रतिशत कम रहा हो, तो निकट के मतदाता वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे फीडबैक प्राप्त करें एवं प्राप्त फीडबैक के आधार पर उस क्षेत्र के मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग में यदि कोई भी असुविधा संभावित हो तो उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित करवाएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वे अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूबे के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियो के साथ विभिन्न जिलों में लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।

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Nitika