विधानसभा अध्यक्ष ने दल-बदल संबंधी आरोपों को खारिज करने की बाबूलाल मरांडी की ठुकराई अर्जी

5/10/2022 10:11:10 AM

 

रांचीः झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने सोमवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें मरांडी ने उनके खिलाफ दलबदल संबंधी आरोपों को खारिज करने और दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था।

मरांडी ने दलील दी कि शिकायतों को देरी से दाखिल किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में शुक्रवार और सोमवार को सुनवाई की। मरांडी के खिलाफ दिसंबर 2020 में तब आरोप दायर किए गए थे, जब उन्होंने उस साल फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय कर दिया था और सर्वसम्मति से मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था।

मरांडी के वकील आर एन सहाय ने कहा कि उनके खिलाफ याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि ये शिकायतें दल के भाजपा में विलय के 10 महीने बाद दायर की गई थीं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून में इसके लिए 45 दिनों की सीमा है। शिकायतकर्ताओं के वकील सुनील गडोदिया ने तर्क दिया कि संविधान की दसवीं अनुसूची से संबंधित मामलों में शिकायत दर्ज करने की कोई समय सीमा नहीं है।

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Diksha kanojia