IAS मंजूनाथ भजंत्री को राहत, HC ने रद्द की सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दर्ज FIR
Tuesday, Aug 13, 2024-10:46 AM (IST)
रांचीः आईएएस अधिकारी और देवघर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भयंत्री को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देवघर एयरपोर्ट पर एटीसी क्लीयरेंस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। वहीं हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पूर्व डीसी के खिलाफ दर्ज शून्य प्राथमिकी को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद भजंत्री के खिलाफ दर्ज शून्य प्राथमिकी को रद्द कर दिया। भजंत्री की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दलीलें पेश की। दरअसल निशिकांत दुबे ने राजद्रोह और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 31 अगस्त, 2022 को दिल्ली में उनके खिलाफ एक शून्य प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। आईएएस मंजूनाथ भजंत्री ने इस एफआईआर के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
जानिए क्या था मामला
बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में देवघर के पूर्व डीसी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे बाद में देवघर हस्तांतरित कर दिया गया था। निशिकांत दुबे ने 31 अगस्त 2022 की शाम एटीसी क्लीयरेंस को लेकर मंजूनाथ भजंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। सांसद ने प्राथमिकी में कहा था कि पूर्व डीसी के कहने पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। साथ ही सरकारी काम में रुकावट पैदा करने का भी आरोप लगाया था।
वहीं अगस्त 2022 में भजंत्री ने भी देवघर के कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। एफआईआर में दुबे के साथ सांसद मनोज तिवारी के अलावा दुबे के दो बेटों कनिष्क कांत दुबे और महिकांत दुबे समेत कई अन्य को दोषी बताया गया था। भजंत्री ने कहा था कि सभी नौ लोगों ने देवघर हवाई अड्डे पर एटीसी कक्ष में प्रवेश करके और उड़ान भरने के लिए जबरन मंजूरी लेकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया। इस दौरान दुबे और भजंत्री के बीच ट्विटर पर भी आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ी थी।