बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद झारखंड के चक्रधरपुर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

11/14/2022 11:53:22 AM

पश्चिमी सिंहभूमः बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या के एक दिन बाद झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी कपिल चौधरी ने बताया कि शहर के किसी भी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और एहतियात के तौर पर आदेश जारी किए गए हैं। बजरंग दल के 35 वर्षीय कार्यकर्ता कमलदेव गिरि की शनिवार शाम को उस समय मौत हो गई, जब मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों ने चक्रधरपुर के मुख्य मार्ग पर भारत भवन चौक के पास उन पर देसी बम फेंक दिया। घटना के बाद व्यस्त भारत भवन चौक क्षेत्र में ज्यादातर दुकानों के शटर और बाजार बंद हो गए।

बजरंग दल के समर्थकों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर चक्रधरपुर-रांची मार्ग को करीब तीन घंटे तक अवरुद्ध रखा। पुलिस के हस्तक्षेप करने और न्याय का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। चौधरी ने कहा, ‘‘कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों सहित सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।''

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Diksha kanojia