फर्जी मुठभेड़ के मामले में CRPF सहायक कमांडेंट के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक

10/21/2020 11:10:57 AM

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वर्ष 2011 में हुई कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट के खिलाफ फिलहाल किसी भी उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने वर्ष 2011 के पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नगरा थाना क्षेत्र में कथित तौर पर नक्सलियों के साथ हुई एक मुठभेड़ की घटना से जुड़े इस मामले में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शंभू कुमार विश्वास के खिलाफ किसी भी उत्पीड़क कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत में इस कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी बनाए गए सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट की याचिका पर सुनवाई हुई।

शंभू कुमार विश्वास की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह अदालत से कहा कि सहायक कमांडेंट शंभू का पूरा करियर बेदाग रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी में भी दस वर्ष की सेवा दी है। ।


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Diksha kanojia

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