Jharkhand: संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 में आयु में छूट की मांग वाली याचिका खारिज

3/16/2021 10:32:06 AM

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 में आयु सीमा में छूट की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार के निर्णय को सही मानते हुए कहा कि संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र की सीमा निर्धारित करने का सरकार का निर्णय सही है और इसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता मुकेश कुमार व अमित कुमार ने याचिका में कहा था कि वर्ष 2016 में जेपीएससी की ओर से छठी बार संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें आयु सीमा की ‘कट ऑफ डेट' एक अगस्त 2011 रखी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 की संयुक्त रूप से सिविल सेवा परीक्षा के लिए वर्ष 2021 में विज्ञापन निकाला। इसमें ‘कट ऑफ डेट' एक अगस्त 2016 रखी गयी, जबकि पिछली परीक्षा को देखते हुए ‘कट ऑफ डेट' एक अगस्त 2012 होनी चाहिए। लेकिन जेपीएससी ने ऐसा नहीं किया है।

इसपर सरकार ने कहा कि चार साल तक परीक्षा नहीं होने की वजह से ही एक बार में संयुक्त रूप से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की संयुक्त सिविल परीक्षा में उम्र का ‘कट ऑफ डेट' एक अगस्त 2016 रखा गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार की दलील को मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। 

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Umakant yadav