NGT ने झारखंड उच्च न्यायालय और विधानसभा सहित अन्य इमारतों पर लगाया भारी जुर्माना
9/10/2020 3:41:49 PM
जमशेदपुरः जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बताया कि झारखंड में पर्यावरण स्वीकृति के बिना बने उच्च न्यायालय, विधान सभा, अन्य भवनों पर एनजीटी ने भारी जुर्माना लगाया है।
सरयू राय ने बुधवार को ट्वीट कर यह भी पूछा है कि उच्च न्यायालय भवन पर 66 करोड़ रुपए और विधान सभा भवन पर 47 करोड़ रुपए का जुर्माना कौन देगा? उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने वाले पर्यावरणविद डॉ. आर के सिंह को भी बधाई दी है। पूर्व मंत्री ने यह जानकारी भी दी है कि एनजीटी के आदेश के तहत जुर्माना के साथ ही बिना पर्यावरण स्वीकृति के भवन बनाने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन भवनों के निर्माण के पर रोक रहेगी।
सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम लिखे बिना उनपर कटाक्ष करते हुए कहा कि अनियमित-अधूरा विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने वाले क्या अपनी गलती मानेंगे ? गौरतलब है कि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार में ही विधानसभा के नवनिर्मित भवन का उदघाटन हुआ था, हालांकि उदघाटन के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा था। बाद में विधानसभा का बजट सत्र इसी नए विधानसभा भवन में आहूत किया गया था।झारखंड में पर्यावरण स्वीकृति के बिना बने उच्च न्यायालय,विधान सभा,अन्य भवनों पर एनजीटी ने भारी जुर्माना लगाया है.उच्च न्यायालय भवन पर 66 करोड़ रू० और विधान सभा भवन पर 47 करोड़ रू० का जुर्माना कौन देगा? संवेदक,सरकारी अफ़सर या जनता के कर बना राजकोष? बधाई पर्यावरणविद डा० आर के सिंह.
— Saryu Roy (@roysaryu) September 9, 2020
वहीं आज जब ये एनजीटी द्वारा लगाए गए जुर्माने का सवाल मीडिया ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री से पूछा तो उन्होंने एनजीटी की पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की बात कही, पर इतना जरूर कहा कि सरकार कोई भी गलत काम को प्रोत्साहन नहीं देती है।