विधायक ढुल्लू महतो को मिली बड़ी राहत, झारखंड HC ने यौन शोषण मामले मे दी जमानत

7/31/2020 6:35:49 PM

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने यौन शोषण के मामले में शुक्रवार को धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो की जमानत मंजूर कर ली है।

न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ढुल्लू महतो की जमानत याचिका मंजूर कर ली। विधायक पर भाजपा की ही एक महिला नेता से यौन शोषण करने का आरोप है। इससे पहले 6 जुलाई को अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि ढुल्लू महतो पर धनबाद जिला भाजपा की एक पूर्व महिला नेता ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट के आदेश के बाद विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में महिला ने यौन शोषण के साथ-साथ विधायक के खिलाफ मामला वापस लेने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया था। बाद में पीड़िता का धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज करवाया गया था।

बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने 11 मई की सुबह न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के आवासीय अदालत पहुंच कर बरोरा थाने में रंगदारी के मामले में दर्ज प्राथमिकी में समर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की थी। हालांकि, अदालत ने महतो की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। महतो को मारपीट मामले में कुछ दिन पूर्व ही अदालत से जमानत मिली थी लेकिन दुष्कर्म के आरोप के मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद भाजपा विधायक ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। महतो 11 मई से ही जेल में बंद हैं।

Nitika